अतिथि शिक्षकों की पुनर्बहाली की मांग: न्यायालय का आदेश, सरकार से जवाब अभी बाकी
- By
- Dr Sandeep Saurav
- March-28-2025
2018 में बिहार गजट द्वारा सृजित 4257 पदों पर बहाल किए गए +2 अतिथि शिक्षकों को, 6 साल सेवा देने के बावजूद, शिक्षा विभाग ने पिछले साल हटाया था। माननीय पटना उच्च न्यायालय (CWJC - केस नं. 1003/2025) ने हटाने के निर्णय को गलत करार देते हुए सरकार को इन्हें पुनः बहाल करने का आदेश दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज विधानसभा में अतिथि शिक्षकों की पुनर्बहाली की मांग उठाई गई, ताकि उन्हें उनका वाजिब हक मिल सके।